- एनपीएस ट्रस्ट के नाम पर डीमैट खाते में योजना की प्रतिभूतियां रखें।
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के संदर्भ में या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमति के अनुसार घरेलू डिपॉजिटरी के रूप में गतिविधियां करना।
- एनपीएस ट्रस्ट की ओर से योजनाओं का प्रबंधन करने वाले पेंशन फंड को कस्टोडियल सेवाएं प्रदान करना।
- प्रतिभूतियों पर अर्जित होने वाले लाभों या अधिकारों का संग्रह।
- कॉर्पोरेट कार्यों के बारे में पेंशन फंड को सूचित करना
- प्रतिभूतियों के रिकॉर्ड को बनाए रखना और मिलान करना।
- इसके अतिरिक्त, योजना एनएवी की गणना के लिए पेंशन फंड को मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करता है
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